सभी सरकारी एवं गैर सरकारी कार्यालय एवं परिसर तम्बाकू मुक्त क्षेत्र घोषित किया गया .
तम्बाकू खाकर सार्वजनिक जगहों पर थूकने वाले लोंगो को होगी 6 महीने की जेल.
आदेश का उल्लंघन करने वाले लोंगो के खिलाफ जिला प्रशासन द्वारा चलाया जायेगा धड़ पकड़ अभियान.
खैनी और गुटका खाकर यत्र तत्र थूकने से कोरोना वायरस के फैलने का खतरा ज्यादा – डीएम.
जिला पदाधिकारी डॉ त्यागराजन एस. एम. ने सार्वजनिक स्थलों पर तंबाकू अथवा कोई अन्य पदार्थ खाकर यत्र-तत्र थूकने पर छह माह का कैद अथवा 200 रुपये जुर्माना अथवा एक साथ दोनों लगाने का निर्देश दिया है।
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जिला पदाधिकारी द्वारा बताया गया है कि खैनी और गुटका खाकर यत्र तत्र थूकने से कोरोना वायरस के फैलने का खतरा ज्यादा रहता है। अतः जिला के सभी सरकारी, गैर सरकारी कार्यालय एवं परिसर, सभी स्वास्थ्य संस्थान, सभी शैक्षणिक संस्थान, थाना परिसर आदि में किसी भी प्रकार का तंबाकू पदार्थ, सिगरेट, खैनी, गुटखा, पान मसाला, जर्दा आदि के उपयोग को पूर्णत: प्रतिबंधित किया गया है। निदेश दिया गया है कि कोई भी अधिकारी, कर्मचारी अथवा आगंतुक इस नियम का उल्लंघन करते हैं तो उनके खिलाफ कोटपा कानून के अनुरूप कार्रवाई होगी।
जिला पदाधिकारी ने वरीय पुलिस अधीक्षक एवं डी.डी.सी. सहित सभी एस.डी.ओ. बी.डी.ओ, सी.ओ एवं एस.एच.ओ. को इस कानून का अनुपालन सुनिश्चित कराने एवं उल्लंघन करने वालों पर क़ानूनी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।
इसके साथ ही तम्बाकू सेवन के दुष्प्रभाव के प्रति आम लोंगो को जागरूक एवं प्रेरित करने हेतु सभी सरकारी / गैर सरकारी परिसरों एवं अन्य सार्वजनिक स्थलों पर उक्त आशय का बोर्ड लगवाने का निर्देश दिया गया है।
डीएम द्वारा जारी निर्देश में कहा गया है कि कोरोना संक्रमण को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने महामारी घोषित कर दिया है।कोरोना संक्रमित व्यक्ति के यत्र तत्र थूकने से इस बीमारी के तेज़ी से फैलने का खतरा बढ़ जाता है. इससे बचाव के लिए बिहार सहित इसलिए इस महामारी के रोकथाम हेतु पूरे देश में जहां लॉकडाउन किया गया है वहीं सभी लोंगो को हमेशा फेस मास्क का उपयोग करने, सामाजिक दूरी नियम का पालन करने जैसे कई तरह के दिशा-निर्देश भी जारी किए गए हैं।
कहा गया है कि तंबाकू का सेवन जन स्वास्थ्य के लिए बड़े खतरों में से एक है। तंबाकू सेवन करने वाले की प्रवृति यत्र-तत्र थूकने की होती है। थूकने के कारण कई गंभीर बीमारी यथा कोरोना, इंसेफलाइटिस, यक्ष्मा, स्वाइन फ्लू आदि का संक्रमण फैलने की आशंका रहती है। *भा.द.वि. (IPC) की धारा 268 एवं 269* के तहत कोई भी व्यक्ति यदि महामारी के अवसर पर उपेक्षापूर्ण अथवा विधि विरूद्ध कार्य करेगा जिससे किसी भी व्यक्ति को संकटपूर्ण रोग का संक्रमण हो सकता है तो उसे छह माह का कारावास एवं अथवा 200 रुपये जुर्माना किया जा सकता है।
तम्बाकू नियंत्रण हेतु राज्य सरकार की तकनीकी संस्थान सोसिओ इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल डेवलपमेन्ट सोसाइटी (सीड्स) के कार्यक्रम समन्यवयक मनोज कुमार झा द्वारा बताया गया है कि बिहार में तम्बाकू सेवन करने वालों में कमी आई है. कहा कि हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन और भारत सरकार द्वारा प्रकाशित GATS 2 के सर्वे में बिहार राज्य में तम्बाकू सेवन करने वाले लोंगो का आंकड़ा पिछले 7-8 साल में 53.5% से घट कर 25.9% हो गया है। जिसमें चबाकर तम्बाकू का सेवन करने वालों का प्रतिशत 23.5% है।